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निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली का शव हरिद्वार में मिला

हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली का शव एक चाय की दुकान में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोली को 2006 में दुष्कर्म और हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाल ही में उसे बरी कर दिया गया था। जानें इस मामले की पूरी कहानी और पुलिस की कार्रवाई के बारे में।
 

सुरेंद्र कोली का शव मिला


हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में शुक्रवार को निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली का शव एक चाय की दुकान के अंदर फंदे से लटका हुआ पाया गया।


प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, कोली ने पिछले कुछ दिनों से सप्त सरोवर रोड पर लालमाता मंदिर के पास चाय की दुकान खोली थी। घटना की जानकारी मिलते ही सप्तऋषि पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।


शहर के क्षेत्राधिकारी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि मृतक सुरेंद्र कोली उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मंगरुखाल गांव का निवासी था। पुलिस ने उसके परिवार को घटना की सूचना दे दी है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है।


यह ध्यान देने योग्य है कि 2006 में निठारी गांव में कोली को दुष्कर्म, हत्या और सबूतों को नष्ट करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को सह अभियुक्त बनाया गया था।


पंढेर की कोठी के पास मानव कंकाल मिलने के बाद कोली को दोषी ठहराया गया था। हालांकि, 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसे 12 मामलों में बरी कर दिया और पंढेर के खिलाफ दो मामलों में भी उसे दोषमुक्त किया।


पिछले साल नवंबर में, उच्चतम न्यायालय ने कोली को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, यह कहते हुए कि जिन सबूतों के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया था, वे कानूनी रूप से अवैध और अविश्वसनीय थे।