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नोएडा में इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के लिए जमीन अधिग्रहण में देरी

नोएडा प्राधिकरण पिछले छह वर्षों से इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के निर्माण के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन भूमि अधिग्रहण में समस्याएं आ रही हैं। प्राधिकरण ने 2.22 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया है, लेकिन किसानों के साथ समझौतों के कारण यह प्रक्रिया रुकी हुई है। जिला प्रशासन ने शासन से अनुमति मांगी है, और अर्जेंसी क्लॉज का सहारा लेने की योजना बनाई जा रही है। जानें इस परियोजना की वर्तमान स्थिति और आगे की संभावनाएं।
 

गोल्फ कोर्स के लिए जमीन की समस्या

नोएडा प्राधिकरण पिछले छह वर्षों से इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के निर्माण के लिए प्रयासरत है, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी चुनौती जमीन की उपलब्धता से हो रही है। प्राधिकरण ने सेक्टर-151ए में लगभग 2.22 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया है, लेकिन इस भूमि को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्राधिकरण का कहना है कि किसानों के साथ हुए समझौतों के कारण उन्हें यह भूमि नहीं मिल पा रही है।


अधिग्रहण के लिए शासन से अनुमति की मांग

नोएडा प्राधिकरण और प्रशासन अब सेक्टर-151ए की 2.22 हेक्टेयर भूमि के लिए अर्जेंसी क्लॉज का सहारा लेने की योजना बना रहे हैं। इस भूमि के अभाव में गोल्फ कोर्स का कार्य रुका हुआ है। जिला प्रशासन ने इस भूमि के अधिग्रहण के लिए शासन से अनुमति मांगी है। प्राधिकरण के सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ समय से कार्य प्रारंभ करने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन भूमि न मिलने के कारण सब ठप है।


किसानों से जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया

नोएडा इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स का कार्य 2021 से चल रहा है, और इसकी योजना लगभग दो वर्ष पूर्व बनाई गई थी। आश्चर्य की बात यह है कि छह वर्षों के बाद भी प्राधिकरण किसानों से भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सका है। जिस भूमि पर गोल्फ कोर्स का निर्माण होना है, उस पर प्राधिकरण का कब्जा नहीं है।


अधिग्रहण प्रक्रिया जारी

इस परियोजना के लिए कामबख्शपुर गांव की 2.22 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इस भूमि पर गोल्फ कोर्स के लिए आवश्यक निर्माण कार्य किए जाने हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन के माध्यम से अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, और विभिन्न स्तरों पर कुछ प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं।


अर्जेंसी क्लॉज क्या है?

अर्जेंसी क्लॉज भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक कानून है, जो सरकार को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए तत्काल आवश्यकता होने पर कुछ प्रक्रियाओं को दरकिनार करने की अनुमति देता है। यह खंड विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों में भूमि के त्वरित अधिग्रहण को सक्षम बनाता है।