पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: ITR की समय सीमा बढ़ाई गई
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का निर्णय
नई दिल्ली/चंडीगढ़: टैक्स ऑडिट रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तथा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। दोनों उच्च न्यायालयों ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को 31 अक्टूबर, 2025 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2025 कर दिया है। यह निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद देशभर में तारीख न बढ़ाने के बाद आया है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह निर्णय पंजाब और हरियाणा की पांच अलग-अलग रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए लिया। इनमें अमृतसर और जालंधर की टैक्स बार एसोसिएशन भी शामिल थीं। वहीं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एडवोकेट विशाल मोहन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया।
यह आदेश गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने 13 अक्टूबर को ही CBDT को टैक्स ऑडिट मामलों की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया था।
पठानकोट टैक्स बार एसोसिएशन के याचिकाकर्ता सीए संजय अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट ने वही बात दोहराई जो गुजरात हाईकोर्ट ने कही थी कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (31 अक्टूबर) और ITR फाइलिंग की तारीख के बीच एक महीने का अंतर होना चाहिए।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान, पंजाब और हरियाणा HC ने गुजरात HC के आदेश का पालन न करने पर CBDT के वकील को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने स्पष्ट कहा था कि यदि नियत तारीख अभी तक नहीं बढ़ाई गई है, तो यह "स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना" है। बताया जा रहा है कि CBDT के वकील ने यह कहकर अधिक समय मांगा था कि मामला अभी CBDT चेयरमैन के विचाराधीन है।