पंजाब की जेल व्यवस्था में सुधार के लिए नया बिल पारित
पंजाब विधानसभा ने पारित किया सुधारात्मक बिल
पंजाब विधानसभा ने पंजाब जेल एवं सुधार सेवाएं बिल, 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया है।
चंडीगढ़: इस बिल का उद्देश्य जेल प्रणाली को आधुनिक बनाना है। इसे पंजाब के जेल मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि यह कानून जेलों को केवल हिरासत केंद्रों तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें सुधार, पुनर्वास और सामाजिक पुन:एकीकरण के केंद्रों में बदलने का प्रयास करेगा।
पुराने ढांचे में बदलाव की आवश्यकता
डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि वर्तमान कानूनी ढांचा, जो औपनिवेशिक काल के कानूनों पर आधारित है, अब अप्रचलित हो चुका है। नया बिल कैदियों की सुरक्षित हिरासत के साथ-साथ उनके मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित होगा।
यह बिल सुधारात्मक सेवाओं पर जोर देता है, जिसमें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मनोवैज्ञानिक परामर्श शामिल हैं, ताकि कैदियों को समाज में पुनः स्थापित किया जा सके।
संवेदनशील वर्गों के लिए विशेष प्रावधान
बिल में महिला, ट्रांसजेंडर, बुजुर्ग और दिव्यांग कैदियों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि खतरनाक अपराधियों और उच्च जोखिम वाले कैदियों के प्रबंधन के लिए उच्च सुरक्षा जेलों की स्थापना की जाएगी।
जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। यह बिल जेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा।