पंजाब पुलिस की बर्खास्त कांस्टेबल अमनदीप कौर को मिली नियमित जमानत
अमनदीप कौर की जमानत का मामला
दो अप्रैल को हेरोइन के साथ हुई थी गिरफ्तारी
चंडीगढ़: पंजाब पुलिस की बर्खास्त कांस्टेबल अमनदीप कौर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से नियमित जमानत मिल गई है। यह जमानत उन्हें पहले की कई असफल अपीलों के बाद मिली है। इस बार अदालत ने दोनों पक्षों के गवाहों और वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद यह निर्णय लिया।
अमनदीप कौर पर पहले 17 ग्राम हेरोइन रखने का आरोप था, जिसके लिए उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। बाद में, आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस विभाग ने उन्हें फिर से गिरफ्तार किया।
जमानत का कारण
अदालत ने यह माना कि अमनदीप कौर 5 महीने 19 दिन से हिरासत में हैं, चालान पेश किया जा चुका है, और गवाहों की संख्या अधिक है। इसलिए, उन्हें जेल में रखना उचित नहीं है। जमानत मिलने के बाद, अमनदीप अब जेल से बाहर आ चुकी हैं। एनडीपीएस मामले में उनकी गिरफ्तारी के संबंध में जांचकर्ताओं ने बताया कि अब तक की जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं।
गिरफ्तारी का विवरण
अमनदीप कौर को 2 अप्रैल को बठिंडा में उनकी थार गाड़ी से 17.71 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया। विजिलेंस पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और उनकी संपत्तियों, वेतन, बैंक खातों और ऋण रिकॉर्ड की जांच की। उन्हें इसी वर्ष 3 अप्रैल को बर्खास्त कर दिया गया था।