पंजाब में ग्रेनेड हमले के चार आरोपियों के खिलाफ NIA ने चार्जशीट दाखिल की
पंजाब ग्रेनेड हमला: NIA की कार्रवाई
पंजाब ग्रेनेड हमला: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के निवास पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। यह घटना 7 अप्रैल 2025 की रात जालंधर में हुई थी, जिसने क्षेत्र में आतंक का माहौल पैदा कर दिया था। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि इस हमले के पीछे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) की साजिश थी।
चार्जशीट में उल्लेखित आरोपियों में सैदुल अमीन, जो अमरोहा, उत्तर प्रदेश का निवासी है, और अभिजोत जांगरा, जो कुरुक्षेत्र, हरियाणा से है, शामिल हैं। वहीं, फरार आरोपियों में कुलबीर सिंह सिद्धू (यमुनानगर, हरियाणा) और मनीष उर्फ काका राणा (करनाल, हरियाणा) का नाम है। इन सभी पर UAPA, भारतीय दंड संहिता (IPC) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
NIA की जांच में महत्वपूर्ण जानकारी
NIA की जांच में यह सामने आया है कि फरार आरोपी कुलबीर सिंह सिद्धू, जो BKI से संबंधित है, ने अपने साथी मनीष उर्फ काका राणा के साथ मिलकर एक आतंकवादी गिरोह का गठन किया था। इस गिरोह का उद्देश्य पंजाब के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाना, जनता में भय फैलाना और धन जुटाने के लिए उगाही करना था। साजिश के तहत मनीष ने सैदुल अमीन को भर्ती किया, जिसने हमले को अंजाम दिया। ग्रेनेड कुलबीर ने उसे उपलब्ध कराया था, जबकि अभिजोत जांगरा ने हमले के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।
कुलबीर ने हमले की जिम्मेदारी ली
हमले के बाद कुलबीर ने एक पोस्टर जारी कर इसकी जिम्मेदारी ली थी। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का इनाम रखा गया है। NIA ने यह भी बताया कि कुलबीर सिंह को पहले VHP नेता विकास प्रभाकर की हत्या के मामले में भी चार्जशीट किया जा चुका है। एजेंसी ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और भारत में सक्रिय BKI नेटवर्क को समाप्त करने के लिए अभियान को तेज कर दिया है।