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पंजाब में बाल विवाह के खिलाफ सख्त कदम: डॉ. बलजीत कौर की अपील

पंजाब सरकार ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की शादी छोटी उम्र में न करें। पिछले तीन वर्षों में 119 बाल विवाह के मामलों को रोका गया है। सरकार जागरूकता अभियान चला रही है, जिसमें स्थानीय नेताओं की मदद से बाल विवाह की घटनाओं को समय पर रोका जा रहा है। जानें इस विषय पर और क्या कहा गया है।
 

बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार का प्रयास


पंजाब सरकार ने बाल विवाह के मामलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों की शादी कम उम्र में न करें, क्योंकि इस उम्र में बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से विवाह के लिए तैयार नहीं होते।


बाल विवाह के मामलों में कमी

डॉ. कौर ने बताया कि 2022 से अब तक 119 बाल विवाह के मामलों को प्रभावी ढंग से रोका गया है। इनमें 2022 में 31, 2023 में 20, 2024 में 42 और 2025 में अब तक 26 मामले शामिल हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि पंजाब सरकार बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए गंभीर है।


जागरूकता अभियान का महत्व

पंजाब सरकार बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। डॉ. कौर ने जिला टीमों और स्थानीय नेताओं की सराहना की, जो इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन ऋभु ने भी डॉ. कौर की प्रशंसा की और कहा कि पंजाब बाल विवाह के खिलाफ निर्णायक मोड़ पर है। उन्होंने चेतावनी दी कि बाल सुरक्षा का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।