पंजाब में मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन की घोषणा
पंजाब में मतदाता सूचियों का संशोधित कार्यक्रम
चंडीगढ़- भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब राज्य में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) के पहले घोषित कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं। इस संबंध में आज आयोग ने एक नया पत्र जारी किया है।
पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी, श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब राज्य की मतदाता सूचियों का प्रारूप 03 अगस्त 2026 को प्रकाशित किया जाएगा।
उन्होंने आगे बताया कि मतदाता सूचियों से संबंधित दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 03 अगस्त 2026 से 02 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इसके अलावा, नोटिस चरण और दावों/आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 03 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक चलेगी।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बाकी सभी समय-सारणी 14 मई 2026 को जारी पूर्व अधिसूचना के अनुसार ही लागू रहेगी।