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पंजाब में मतदाता सूची के लिए महत्वपूर्ण अपडेट: नाम जोड़ने की अंतिम तिथि

पंजाब में मतदाता सूची के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)-2026 के तहत नागरिक अपनी आपत्तियां और दावे 12 सितंबर 2026 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर अपनी जानकारी की जांच करें और आवश्यकतानुसार आवेदन करें। अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है, और अंतिम मतदाता सूची 12 अक्टूबर को प्रकाशित होगी। जानें पूरी जानकारी इस लेख में।
 

पंजाब में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया

चंडीगढ़: पंजाब के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)-2026 के अंतर्गत जारी की गई मतदाता सूची पर नागरिक अपनी आपत्तियां और दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। मतदाता सूची 13 अगस्त को जारी की गई थी, और यदि किसी को नाम में त्रुटि या अन्य समस्याएं हैं, तो वे 12 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अनिंदिता मित्रा ने यह जानकारी साझा की।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने थे, उनकी जांच पूरी कर ली गई है। यदि किसी मतदाता का नाम सूची से हटा दिया गया है, तो वे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर अपनी जानकारी की जांच करें।


आवेदन की अंतिम तिथि

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) द्वारा प्राप्त दावों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। साथ ही, आपत्तियों का समाधान भी किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसके बाद, जिन लोगों को आवेदन करना है, उन्हें समय पर फॉर्म भरना होगा। पंजाब की अंतिम मतदाता सूची 12 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और यदि सूची में कोई त्रुटि दिखाई दे, तो निर्धारित समय के भीतर फॉर्म जमा करें।