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पंजाब सरकार ने कफ सिरप पर लगाया प्रतिबंध, 17 बच्चों की मौत के बाद लिया निर्णय

पंजाब सरकार ने मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 17 बच्चों की मौत के बाद 'कोल्ड्रिफ कफ सिरप' पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी केमिस्ट और स्वास्थ्य संस्थानों को इस सिरप की बिक्री और उपयोग से रोकने के आदेश दिए हैं। जांच में पाया गया कि इस सिरप में घातक रसायन 'डायथिलीन ग्लाइकॉल' की मिलावट थी। जानें इस मामले में और क्या कदम उठाए गए हैं।
 

पंजाब में कफ सिरप पर प्रतिबंध

चंडीगढ़: मध्य प्रदेश में कफ सिरप के सेवन से 17 बच्चों की मृत्यु के मामले के बाद, पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने तुरंत प्रभाव से 'कोल्ड्रिफ कफ सिरप' की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।


स्वास्थ्य विभाग के आदेशों के अनुसार, पंजाब के सभी केमिस्ट, थोक विक्रेता, वितरक, पंजीकृत चिकित्सक, अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को इस उत्पाद की खरीद, बिक्री या उपयोग करने से सख्त मना किया गया है।


आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि किसी के पास इस सिरप का कोई स्टॉक है, तो उसे तुरंत खाद्य एवं औषधि प्रशासन को सूचित करना होगा। जांच में यह सामने आया है कि तमिलनाडु में निर्मित इस सिरप में घातक रसायन 'डायथिलीन ग्लाइकॉल' की मिलावट थी, जो बच्चों की मौत का कारण बनी। इसी कारण से यह प्रतिबंध लगाया गया है।