पंजाब सरकार ने महिला PCS अधिकारी को सस्पेंड किया, वित्तीय अनियमितताओं का आरोप
पंजाब सरकार की कार्रवाई
चंडीगढ़- पंजाब सरकार ने मोगा की अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) और नगर निगम कमिश्नर चारूमिता को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में आदेश चीफ सेक्रेटरी के.ए.पी. सिन्हा द्वारा जारी किए गए हैं। आदेश में पंजाब सिविल सेवाएं (सज़ा एवं अपील) नियम, 1970 का उल्लेख किया गया है।
चीफ सेक्रेटरी ने स्पष्ट किया कि चारूमिता को संबंधित प्राधिकरण की अनुमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय चंडीगढ़ रहेगा। सूत्रों के अनुसार, धर्मकोट से बहादुरवाला तक के नेशनल हाईवे–71 के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान वित्तीय लेनदेन में अनियमितताएं पाई गई थीं। इसके बाद विजिलेंस ब्यूरो ने चारूमिता के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी। इस मामले में एक किसान को भूमि का मुआवजा नहीं मिला, जिसके कारण उसे अदालत का सहारा लेना पड़ा।