पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट जज की नियुक्ति पर आपात कैबिनेट बैठक बुलाई
पंजाब में हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
पंजाब समाचार: पंजाब सरकार ने जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी देने के बाद रविवार को एक आपात कैबिनेट बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी। हालांकि, पंजाब सरकार ने जस्टिस मिश्रा की नियमित मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर अपनी सहमति नहीं दी थी। उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर हुई है।
कैबिनेट बैठक में जज की नियुक्ति पर चर्चा
सरकार ने सभी मंत्रियों को इस बैठक में शामिल होने के लिए निर्देशित किया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वह शाम को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को उठाएंगे। जस्टिस मिश्रा पिछले कुछ समय से हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।
महंगाई भत्ते का मामला
यह ध्यान देने योग्य है कि जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में पंजाब सरकार को अपने कर्मचारियों का लंबित महंगाई भत्ता (DA) जारी करने का आदेश दिया था। इस निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 14,100 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति की स्वीकृति
सूत्रों के अनुसार, पंजाब सरकार ने जस्टिस मिश्रा की नियमित मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी। इसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।