पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों के मुआवज़ा नीति पर पंजाब सरकार को दिए निर्देश
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की सुनवाई
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आज अधिवक्ता वासु रंजन शांडिल्य द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। यह याचिका अधिवक्ता अभिषेक मल्होत्रा और ईशान भारद्वाज के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी।
याचिकाकर्ता ने राज्य की मुआवज़ा नीति में सुधार की मांग की, यह बताते हुए कि वर्तमान में किसानों को केवल 25% से 50% और 50% से 100% फसल नुकसान पर ही मुआवज़ा दिया जाता है, जबकि 1% से 25% तक के नुकसान के लिए कोई नीति नहीं है।
याचिका में यह भी अनुरोध किया गया कि ऐसे मामलों में मुआवज़ा दिया जाए और किसानों द्वारा लिए गए ट्रैक्टर लोन और किसान क्रेडिट कार्ड लोन को माफ किया जाए।
सुनवाई के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने पंजाब सरकार और अन्य प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई करें।
प्रस्तुत बिंदुओं में शामिल हैं:
• 12.09.2025 की फसल नुकसान मुआवज़ा नीति में सुधारात्मक आदेश जारी करना, ताकि 1% से 25% फसल नुकसान पर भी मुआवज़ा मिल सके।
• फसल नुकसान मुआवज़ा नीति के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन।
• किसानों के राजस्व नुकसान का आकलन करने के लिए ड्रोन सर्वे कराना।
• ट्रैक्टर लोन और किसान क्रेडिट कार्ड लोन माफ करना।
• एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना।