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पटना सिविल कोर्ट ने खान सर को दी अग्रिम जमानत, दोनों बॉडीगार्ड भी हुए रिहा

पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है, जिससे उन्हें और उनके दोनों बॉडीगार्ड को राहत मिली है। यह मामला जून में हुई गोलीबारी से जुड़ा है, जिसमें खान सर के सुरक्षा कर्मियों पर आरोप लगे थे। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत के निर्णय के पीछे की कहानी।
 

खान सर को मिली बड़ी राहत

पटना। कोचिंग विवाद के मामले में फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, को पटना सिविल कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है। पहले, अदालत ने इस याचिका पर दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। सोमवार को अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही, उनके दोनों बॉडीगार्ड को भी जमानत मिल गई है।


अदालत का निर्णय और वकील की प्रतिक्रिया

खान सर के वकील, अरविंद कुमार मउआर ने बताया कि अदालत ने सबसे पहले खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय सुनाया और इसे मंजूर कर लिया। इसके बाद, उनके तीन अन्य सहयोगियों की याचिकाओं को भी अदालत ने स्वीकार किया। अंत में, दोनों गार्ड की नियमित जमानत याचिका को भी मंजूरी दी गई। वकील ने कहा कि दूसरे पक्ष ने याचिका का विरोध किया, लेकिन अदालत ने कानून के अनुसार जमानत दी।


मामले की पृष्ठभूमि

खान सर, जो कि खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक हैं, पर हत्या के प्रयास और अवैध हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। उन्होंने पटना के प्रधान जिला जज रुपेश देव की अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने 08 जुलाई को सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा था, और 10 जुलाई को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। लेकिन प्रधान जिला जज की अनुपस्थिति के कारण आदेश की अगली तिथि 13 जुलाई 2026 तय की गई थी।


फायरिंग की घटना का विवरण

खान सर के कोचिंग संस्थान पर फायरिंग का मामला

यह मामला जून में हुई गोलीबारी से संबंधित है, जब खान सर के कोचिंग संस्थान में कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। इस दौरान खान सर के सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी की थी। पुलिस ने इस घटना के आधार पर खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया था।