पटना हाईकोर्ट का आदेश: पीएम मोदी की मां पर बने एआई वीडियो को हटाने का निर्देश
पटना हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
पटना। पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बजंतरी ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर बनाए गए एक एआई वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश एक सुनवाई के दौरान दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, बिहार कांग्रेस ने एक्स पर मोदी की दिवंगत मां का एआई के माध्यम से निर्मित एक वीडियो साझा किया था। इस वीडियो में प्रधानमंत्री अपनी मां के बारे में सपने देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वह चुनावी राज्य बिहार में मोदी की राजनीति की आलोचना करती नजर आ रही हैं।
बीजेपी ने वीडियो को बताया शर्मनाक
भाजपा और उसके सहयोगियों ने इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और इसे ‘शर्मनाक’ करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी मोदी पर निशाना साधने के लिए किस हद तक गिर सकती है, यह इसका उदाहरण है।
कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री या उनकी मां के प्रति कोई अनादर नहीं किया गया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि क्या आपत्ति है? केवल इसलिए कि एक मां अपने बेटे को कुछ सही करने की सलाह दे रही है, इसमें अनादर कहां है? यह न तो उस मां का अनादर है, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं और न ही बेटे का।