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पटना हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को बरी किया, रेप के आरोपों में सबूतों की कमी

पटना हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को नाबालिग से रेप के आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों की कमी और पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के फैसले के पीछे के कारण।
 

पटना हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

पटना। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को नाबालिग से रेप के आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने यह निर्णय सबूतों की कमी के कारण लिया। मेडिकल रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि पीड़िता शारीरिक संबंध बनाने की आदी थी। निचली अदालत ने पूर्व विधायक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
जानकारी के अनुसार, 2016 में बिहारीशरीफ के महिला थाने में एक किशोरी ने रेप का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र की निवासी थी और बिहारी शरीफ में किराए पर रह रही थी। उसने बताया कि उसके पड़ोसी सुलेखा देवी ने उसे एक जन्मदिन की पार्टी में बुलाया, जहां उसके साथ रेप किया गया। इस मामले में राजबल्लभ यादव और अन्य पर आरोप लगाया गया था। निचली अदालत ने राजबल्लभ यादव, सुलेखा देवी और राधा देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि अन्य तीन आरोपियों को 10 साल की सजा मिली थी। सभी ने इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अपील की थी। सरकारी अधिवक्ता दिलीप सिन्हा ने राज्य सरकार का पक्ष रखा, जबकि अपीलार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह और अजय कुमार ठाकुर ने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत किए। जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने सभी अपीलों पर सुनवाई की। पीड़ित पक्ष कोर्ट में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका, जिसके चलते सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।