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पन्ना कलेक्टर न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला: कांग्रेस नेता पर 1.24 अरब का जुर्माना

पन्ना कलेक्टर न्यायालय ने कांग्रेस नेता श्रीकांत दीक्षित पर अवैध खनन के लिए 1.24 अरब रुपए का जुर्माना लगाया है। यह निर्णय एक जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसमें उनके द्वारा स्वीकृत सीमा से अधिक पत्थर का उत्खनन करने का आरोप था। न्यायालय ने कहा कि दीक्षित को अपने बचाव के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने आदेशों की अवमानना की। यह कार्रवाई प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
 

कांग्रेस नेता पर अवैध खनन का आरोप

पन्ना: अवैध खनन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निर्णय में, पन्ना कलेक्टर न्यायालय ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पर 1 अरब 24 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। श्रीकांत दीक्षित, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री और मेसर्स डायमंड स्टोन क्रेशर के मालिक हैं, को गुनौर तहसील के बिलघाड़ी क्षेत्र में स्वीकृत सीमा से कहीं अधिक पत्थर का अवैध खनन करने का दोषी पाया गया है।


यह निर्णय उपसंचालक खनिज प्रशासन और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (गुन्नौर) द्वारा की गई संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। जांच में यह सामने आया कि श्रीकांत दीक्षित की कंपनी ने 2 लाख 72 हजार 298 घन मीटर पत्थर का अवैध उत्खनन किया, जबकि रॉयल्टी केवल 99 हजार 300 घन मीटर की ही चुकाई गई थी। इस प्रकार, करोड़ों रुपए की रॉयल्टी चोरी कर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया।


कलेक्टर न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि कांग्रेस नेता को अपना पक्ष रखने के लिए कई अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने लगातार आदेशों की अवमानना की और मामले को लटकाने की कोशिश की। न्यायालय ने यह भी माना कि दीक्षित को यह पता था कि उनके पास अपने बचाव के लिए कोई ठोस दस्तावेज नहीं हैं।


यह कार्रवाई एक शिकायत के बाद शुरू हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्रीकांत दीक्षित अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर पन्ना से भोपाल तक अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं और बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर रहे हैं।


कलेक्टर न्यायालय ने उपसंचालक खनिज प्रशासन को निर्देश दिया है कि जुर्माने की पूरी राशि (₹1,24,55,85,600) कांग्रेस नेता से वसूलकर तुरंत सरकारी कोष में जमा कराई जाए। इस निर्णय को प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है।