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पश्चिम बंगाल एसआईआर वोटर लिस्ट में पहचान सत्यापन के लिए एडमिट कार्ड अपर्याप्त

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के एसआईआर के दौरान 10वीं कक्षा के एडमिट कार्ड को पहचान के लिए अपर्याप्त बताया है। कोर्ट ने कहा कि इसे केवल सहायक दस्तावेज माना जाएगा, जब तक कि इसे मार्कशीट के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाता। इस निर्णय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेजों की समय सीमा के बारे में जानें।
 

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय


सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 8वीं और 10वीं की मार्कशीट आवश्यक है
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह निर्णय लिया कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के दौरान 10वीं कक्षा का एडमिट कार्ड अकेले पहचान के लिए मान्य नहीं होगा। इसे केवल सहायक दस्तावेज माना जाएगा। एडमिट कार्ड तभी मान्य होगा जब इसे मार्कशीट के साथ प्रस्तुत किया जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने अदालत में यह सवाल उठाया कि क्या 8वीं कक्षा का एडमिट कार्ड पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।


एडमिट कार्ड की वैधता पर स्पष्टीकरण

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि 8वीं कक्षा की मार्कशीट पहचान सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेजों में शामिल है। एडमिट कार्ड केवल इस मार्कशीट की पुष्टि के लिए सहायक दस्तावेज के रूप में जोड़ा जा सकता है।


वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया की स्थिति

पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में एसआईआर के दूसरे चरण के तहत वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। यहां 28 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच विवाद भी चल रहा है।


दस्तावेजों की समय सीमा

कोर्ट ने 24 फरवरी 2026 के अपने आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि जो दस्तावेज अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं और 15 फरवरी से पहले प्राप्त हुए थे, उन्हें संबंधित ईआरओ और एईआरओ को न्यायिक अधिकारियों के सामने 26 फरवरी की शाम 5 बजे तक पेश करना होगा।


एडमिट कार्ड की वैधता की शर्तें

कोर्ट ने यह भी कहा कि जन्मतिथि और पिता का नाम साबित करने के लिए मार्कशीट के साथ एडमिट कार्ड प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन एडमिट कार्ड अकेले मान्य नहीं होगा। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दी या पास नहीं की, उनके पास भी एडमिट कार्ड हो सकता है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एडमिट कार्ड तभी मान्य होगा जब इसके साथ पास प्रमाणपत्र भी हो।