पानीपत में मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी को 8 साल की सजा
पानीपत में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोपी को 8 साल की कठोर सजा सुनाई है। आरोपी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला 2020 में दर्ज किया गया था और अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
Nov 19, 2025, 22:02 IST
पानीपत में मादक पदार्थ तस्करी का मामला
पानीपत: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी ने मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 8 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, आरोपी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। डी.डी.ए. कुलदीप ढुल ने जानकारी दी कि आरोपी श्याम, जो गांव नारायणा का निवासी है, को अदालत ने दोषी करार दिया।
जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त सजा
आरोपी श्याम को 1 लाख रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा गया है, अन्यथा उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने श्याम को 7 मार्च 2020 को मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ थाना चांदनी बाग में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब अदालत ने सजा सुनाई है।