पुणे में कूरियर एजेंट बनकर बलात्कार की घटना: पुलिस ने शुरू की जांच
पुणे में बलात्कार की च shocking घटना
पुणे में कोंढवा क्षेत्र में एक भयावह घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने कूरियर डिलीवरी एजेंट के रूप में 22 वर्षीय डेटा साइंटिस्ट के फ्लैट में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया। यह घटना बुधवार शाम को एक आवासीय सोसायटी की 11वीं मंजिल पर स्थित किराए के फ्लैट में हुई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है।
आरोपी का तरीका
पुलिस उपायुक्त (जोन IV) राजकुमार शिंदे ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता के चेहरे पर एक रासायनिक पदार्थ छिड़का, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद, आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके सेलफोन से दोनों की सेल्फी ली, जिसमें उसने अपनी तस्वीर को क्रॉप किया और पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने इस घटना की जानकारी किसी को दी, तो वह तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। पुलिस ने पीड़िता के फोन में क्रॉप की गई तस्वीर और धमकी भरा संदेश देखा है।
घटना का विवरण
घटना के समय पीड़िता अपने फ्लैट में अकेली थी, जबकि उसका छोटा भाई अपने गृहनगर गया हुआ था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि शाम करीब 7:15 बजे दरवाजे की घंटी बजी, और एक व्यक्ति ने खुद को कूरियर डिलीवरी एजेंट बताया। उसने कहा कि उसे बैंक से पार्सल देना है और रसीद पर साइन करने को कहा। जब पीड़िता पेन लाने गई, तो आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर फ्लैट में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर लिया।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि हमने पीड़िता के मुंह और नाक से केमिकल एकत्र किए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि बेहोशी के लिए किस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया। हम सभी संसाधनों का उपयोग कर अपराधी को जल्द गिरफ्तार करेंगे। कोंढवा पुलिस और शहर की अपराध शाखा की 10 टीमें इस मामले में सुराग जुटा रही हैं। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं, और डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया, हालांकि वह अपराधी का सुराग नहीं लगा सका।
सोसायटी की सुरक्षा पर सवाल
जिस सोसायटी में यह घटना हुई, वह एक 11 मंजिला इमारत है, जिसमें एक ही प्रवेश द्वार और दो सीसीटीवी कैमरे हैं। सोसायटी के एक पदाधिकारी ने बताया कि हमारे पास एक मोबाइल ऐप है, जो प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है। घटना के समय कोई डिलीवरी व्यक्ति सोसायती में प्रवेश करता नहीं दिखा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई डिलीवरी एजेंट एक से अधिक डिलीवरी के लिए आता है, तो उसे अलग-अलग प्रविष्टि दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती।
पीड़िता की स्थिति
रात करीब 8:30 बजे पीड़िता को होश आया, और उसने अपने रिश्तेदारों को सूचित किया, जिन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 64 (बलात्कार), 77 (दृश्यरतिकता), और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।