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पुणे में चार साल की बच्ची के दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को मिली फांसी की सजा

पुणे में एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस अपराध को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कठोरतम सजा की आवश्यकता है। यह निर्णय समाज में बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति एक स्पष्ट संदेश देने का प्रयास है। जानें इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में और अधिक जानकारी।
 

पुणे में अदालत का ऐतिहासिक फैसला


पुणे: महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाते हुए कहा कि यह अपराध अत्यंत गंभीर और समाज को झकझोर देने वाला है। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कठोरतम सजा की आवश्यकता है, ताकि समाज में यह स्पष्ट संदेश जाए कि बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा।


29 जून, सोमवार को पुणे की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश एस.आर. सालुंके ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाया। अदालत ने 65 वर्षीय भीमराव कांबले को फांसी की सजा दी। निर्णय सुनाते समय न्यायाधीश ने कहा कि यह अपराध इतना घृणित है कि केवल आजीवन कारावास इसे उचित नहीं ठहराता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून के तहत उपलब्ध सबसे कठोर सजा मृत्युदंड है, और इसी कारण से यह सजा सुनाई गई है।


 


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