पुर्तगाल में सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध का विधेयक पारित
पुर्तगाल में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध
नई दिल्ली - पुर्तगाल की संसद ने सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। यदि राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो पुर्तगाल उन यूरोपीय देशों में शामिल हो जाएगा, जहां चेहरा ढकने पर पूरी या आंशिक पाबंदी है। नियमों का उल्लंघन करने पर 4 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह विधेयक धार्मिक या लैंगिक कारणों से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। इसे दक्षिणपंथी पार्टी चेगा द्वारा पेश किया गया था, जिसे अन्य दक्षिणपंथी दलों का समर्थन प्राप्त है। इस कानून के अनुसार, फ्लाइट्स, राजनयिक परिसरों और धार्मिक स्थलों पर नकाब पहनने की अनुमति रहेगी, लेकिन बाजार, सड़कें और सरकारी भवनों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर रोक होगी।
जुर्माने का प्रावधान
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 200 से 4,000 यूरो (लगभग 18,000 से 4 लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा इस विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं, तो यह कानून बन जाएगा। हालांकि, राष्ट्रपति इसे वीटो भी कर सकते हैं, जिससे मामला संवैधानिक न्यायालय में जाएगा। इस निर्णय ने पुर्तगाल में राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। चेगा पार्टी का कहना है कि चेहरा ढकने से महिलाएं “सामाजिक बहिष्कार और दमन” का सामना करती हैं, जबकि वामपंथी दल इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। वामपंथी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद पेड्रो डेलगाडो अल्वेस ने कहा कि “किसी महिला को बुर्का पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन किसी के पहनावे पर प्रतिबंध लगाना समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है।”
यूरोप में बढ़ती पाबंदियों की लहर
यदि यह कानून लागू होता है, तो पुर्तगाल भी फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड जैसे देशों की सूची में शामिल हो जाएगा, जहां पहले से ही सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध है।