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पूर्व बसपा विधायक छोटे सिंह चौहान को मिली आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के पूर्व बसपा विधायक छोटे सिंह चौहान को 1994 के दोहरे हत्याकांड में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने दो भाइयों की हत्या की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद थी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट के फैसले के पीछे की कहानी।
 

MP-MLA कोर्ट ने सुनाई सजा


लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मई 1994 में हुए एक दोहरे हत्याकांड में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। छोटे सिंह ने आज आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद न्यायाधीश भारतेंदु सिंह ने उन्हें सजा सुनाई। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।


30 मई 1994 को हुई थी हत्या

छोटे सिंह चौहान ने 30 मई 1994 को जालौन जिले के बिनौरा बैध गांव में दो सगे भाइयों, जगदीश शरण और राजकुमार उर्फ राजा भइया की हत्या की थी। यह हत्या ग्राम प्रधान चुनाव के दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और स्थानीय वर्चस्व को लेकर विवाद के कारण हुई थी।


सोमवार को दोषी करार

एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को छोटे सिंह को दोषी ठहराया था और सजा सुनाने के लिए आज गुरुवार की तारीख तय की गई थी। दोषी घोषित होने के बाद से छोटे सिंह फरार थे। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद थी। सुरक्षा के लिहाज से कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।