पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा
बेंगलुरु में ऐतिहासिक फैसला
बेंगलुरु: देश को हिला देने वाले हासन यौन शोषण मामले में, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की विशेष अदालत ने बलात्कार के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह निर्णय विशेष अदालत ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए किया है।
सजा का विवरण
अदालत ने रेवन्ना को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(K) और 376(2)(N) के तहत दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई। इसके साथ ही, उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। यह सजा तुरंत प्रभावी हो गई है।
प्रज्वल रेवन्ना का बयान
जब अदालत ने सजा पर टिप्पणी करने का अवसर दिया, तो प्रज्वल रेवन्ना ने भावुक होकर कहा कि उन्होंने एक सांसद के रूप में अच्छा कार्य किया है। उन्होंने यह भी बताया कि वह पिछले छह महीनों से अपने माता-पिता से नहीं मिले हैं और खुद को एक मेधावी छात्र बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति में जल्दी आना पड़ा और इसी कारण से उन्हें फंसाया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला रेवन्ना परिवार की 48 वर्षीय महिला मेड के यौन शोषण से संबंधित है, जो हासन के गन्निकाडा गेस्ट हाउस में हुआ था। प्रज्वल ने इस अपराध को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया था। SIT ने अपनी चार्जशीट में बताया कि पीड़िता के साथ 2021 में दो बार बलात्कार हुआ था। आरोपपत्र में 113 गवाहों के नाम शामिल थे और मुकदमा 18 जुलाई को समाप्त हुआ।
वीडियो क्लिप का मामला
यह ध्यान देने योग्य है कि प्रज्वल रेवन्ना कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े 2000 से अधिक वीडियो क्लिप के मामले में मुख्य आरोपी हैं। ये वीडियो क्लिप ऑनलाइन लीक होने के बाद उनके खिलाफ चार मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से एक में उन्हें सजा सुनाई गई है।