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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: मात्र 20 रुपये में 2 लाख रुपये का बीमा कवर

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत, आप केवल 20 रुपये सालाना देकर 2 लाख रुपये तक का एक्सीडेंट बीमा प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई है, जिससे उन्हें दुर्घटनाओं के समय सहायता मिल सके। जानें इस योजना के लाभ, क्लेम राशि, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया के बारे में।
 

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना


प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत, केंद्र सरकार ने एक अद्भुत योजना शुरू की है, जिसमें आप केवल 20 रुपये सालाना देकर 2 लाख रुपये तक का एक्सीडेंट बीमा प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो परिवार को 2 लाख रुपये का क्लेम मिलेगा। इसके अलावा, विकलांगता की स्थिति में भी बीमा राशि का दावा किया जा सकता है।


कम प्रीमियम पर बीमा कवरेज

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दुर्घटनाओं के समय सहायता प्रदान करना है। पीएमएसबीवाई योजना 9 मई, 2015 को शुरू की गई थी।


इस योजना के तहत, 20 रुपये का वार्षिक प्रीमियम अदा करके 2 लाख रुपये का एक्सीडेंट बीमा कवरेज प्राप्त किया जा सकता है। यह राशि आपके आधार से जुड़े बैंक खाते से स्वतः कट जाती है।


क्लेम राशि

यह योजना 18 से 70 वर्ष के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। 20 रुपये का वार्षिक प्रीमियम 2 लाख रुपये का मेडिकल कवरेज प्रदान करता है।


यदि दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो 2 लाख रुपये का पूरा क्लेम दिया जाता है। विकलांगता की स्थिति में भी क्लेम राशि निर्धारित की जाती है।


पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक का किसी बैंक में आधार कार्ड से जुड़ा सेविंग अकाउंट होना चाहिए और उसकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।


आवेदन के लिए, आपको ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देनी होगी ताकि प्रीमियम राशि स्वतः कट सके।


ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन

आप नेटबैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए, आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर फॉर्म भरना होगा।


आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरकर, उसे बैंक में जमा करें।


दस्तावेज़ और शिकायत नंबर

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, बैंक खाता और प्रीमियम के ऑटो-डेबिट के लिए सहमति पत्र शामिल हैं।


इस योजना से संबंधित शिकायतों के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 1800-180-1111 / 1800-110-001 है।