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फिरोजाबाद में डेढ़ साल के बच्चे की हत्या: आरोपी को मिली फांसी की सजा

फिरोजाबाद में एक डेढ़ साल के बच्चे आरव की हत्या के मामले में आरोपी जितेंद्र पाठक को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह मामला 30 मई को घटित हुआ, जब आरोपी ने बच्चे को सड़क पर पटककर उसकी जान ले ली। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी और सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 40 दिन में फैसला सुनाया, जिसमें आरोपी को दोषी ठहराया गया। जानें इस जघन्य अपराध की पूरी कहानी और अदालत के फैसले के पीछे की वजह।
 

फिरोजाबाद में जघन्य हत्या का मामला

फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में 30 मई को डेढ़ साल के बच्चे आरव की क्रूरता से हत्या करने वाले आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने बच्चे को सड़क पर पटककर उसकी जान ले ली थी। इस घटना का वीडियो गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 40 दिन की सुनवाई के बाद यह फैसला आया। इससे पहले गुरुवार को उसे दोषी ठहराया गया था। सजा सुनते ही आरोपी की आंखों में आंसू आ गए।

पुलिस ने विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को दोपहर ढाई बजे जेल से कोर्ट लाया। यहां अभियोजन और बचाव पक्ष के सामने अदालत ने उसे बच्चे की हत्या का दोषी पाया। अदालत ने कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त हैं और यह घटना अत्यंत जघन्य है। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने उसे वापस जेल भेज दिया, जहां उसके चेहरे पर सजा का डर स्पष्ट था।

जानकारी के अनुसार, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई को विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने अपनी भाभी रति से शादी की मांग पूरी न होने पर उसके डेढ़ साल के बेटे आरव की हत्या कर दी। आरोपी ने बच्चे को सड़क पर पटककर बेरहमी से मार डाला। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिसमें उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी।

घटना का विवरण
आरव की मां रति देवी की शादी फरवरी 2024 में बदायूं निवासी सुमित कुमार से हुई थी। पति से अनबन के कारण वह मायके में रह रही थी। आरोपी ने तलाक दिलाने का आश्वासन देकर रति के साथ नजदीकी बढ़ाई। जब आरव उनके बीच आ गया, तो उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने ले जाकर सड़क पर पटककर निर्दयता से मार डाला। इस हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तेजी और पुलिस की तत्परता से महज 40 दिन में दोषी करार दिया गया है।