बांग्लादेश में शेख हसीना और उनकी भांजी को जमीन घोटाले में सजा
बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के बीच बड़ा फैसला
ढाका: बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक महत्वपूर्ण घटना सामने आई है। एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी भांजी, ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक को एक भूमि घोटाले में दोषी ठहराते हुए जेल की सजा सुनाई है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने यह माना कि हसीना ने अपने कार्यकाल के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने परिवार को लाभ पहुँचाया।
अदालत ने अपने निर्णय में कड़ी टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए सरकारी अधिकारों का दुरुपयोग किया। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अवैध रूप से सरकारी भूमि आवंटित कराई, जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।
जांच में यह सामने आया कि हसीना ने कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर ढाका के पॉश क्षेत्र 'पुरबचल' के सेक्टर-27 में 6 मूल्यवान प्लॉट्स का अवैध आवंटन किया। यह आवंटन 'ढाका इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (लैंड अलॉटमेंट) रूल्स, 1969' का स्पष्ट उल्लंघन है। डिप्लोमैटिक ज़ोन की भूमि आमतौर पर विदेशी दूतावासों या विशेष प्रयोजनों के लिए आरक्षित होती है, जिसे निजी लाभ के लिए आवंटित किया गया।
यह घोटाला केवल शेख हसीना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके पूरे परिवार को अवैध लाभ पहुँचाने का एक बड़ा मामला बन गया। जिन प्रमुख व्यक्तियों के नाम पर ये प्लॉट आवंटित किए गए, उनमें उनके बेटे साजीब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुतुल, बहन शेख रेहाना, और भांजी ट्यूलिप रिजवाना मुजीब सिद्दीक शामिल हैं। यह अनियमित आवंटन दर्शाता है कि हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने करीबी परिवार के सदस्यों को अनुचित लाभ पहुँचाया, जो देश के कानूनी और नैतिक मानदंडों का उल्लंघन है।
इस फैसले के बाद ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनका नाम इस भ्रष्टाचार के मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ गया है।