बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान
महराजगंज:: सेवा भारती द्वारा नौतनवा विकास खंड के हरदी डाली स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को बाल विवाह की कुप्रथा के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष नौतनवा बृजेश मणि त्रिपाठी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, जो बच्चों के भविष्य को छीन लेती है। इससे उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने समाज से इस कुरीति के खिलाफ एकजुट होकर जागरूकता फैलाने की अपील की।
विशिष्ट अतिथि और सेवा भारती के जिला उपाध्यक्ष किशोर मद्धेशिया ने बाल विवाह से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 28 सितंबर 1929 को पारित शारदा अधिनियम के अनुसार लड़कियों की विवाह योग्य आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष थी। 1978 में इसे संशोधित कर लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई। 2006 में बाल विवाह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, जिसके लिए सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान गोपाल नारायन चौधरी ने की। इस अवसर पर सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, सुदर्शन चंद, श्रीमती प्रेमलता, श्रीमती अर्चना, संगठन मंत्री संदीप सिंह सहित विद्यालय के शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन सूरज ओझा ने किया।