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बिहार में IPS सुनील नाइक की गिरफ्तारी पर कोर्ट की नाराजगी

आंध्र प्रदेश पुलिस ने बिहार में IPS अधिकारी सुनील नाइक को डिप्टी स्पीकर रघुराम कृष्णम राजू को प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पटना की अदालत ने गिरफ्तारी के तरीके पर नाराजगी जताते हुए गंभीर प्रक्रियात्मक उल्लंघन की ओर इशारा किया। अदालत ने नाइक को 30 दिनों तक गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और अदालत की प्रतिक्रिया।
 

IPS सुनील नाइक की गिरफ्तारी का मामला


IPS सुनील नाइक की गिरफ्तारी: आंध्र प्रदेश पुलिस ने बिहार में IPS अधिकारी सुनील नाइक को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मौजूदा डिप्टी स्पीकर रघुराम कृष्णम राजू को हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में की गई है। राजू ने नाइक पर इस मामले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच, पटना की एक अदालत ने गिरफ्तारी के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया है।


जांच अधिकारी दामोदर ने बताया कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने डिप्टी स्पीकर रघुराम कृष्णम राजू को हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में सुनील नाइक को गिरफ्तार किया है। राजू ने नाइक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।


पटना की अदालत ने IPS अधिकारी की गिरफ्तारी के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने रघुराम कृष्ण राजू से जुड़े मामले में ट्रांजिट रिमांड की मांग को खारिज कर दिया और गिरफ्तारी प्रक्रिया में गंभीर प्रक्रियात्मक उल्लंघन की ओर इशारा किया। अदालत ने नाइक की गिरफ्तारी के तरीके पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि उन्हें 30 दिनों तक गिरफ्तार न किया जाए।


अदालत ने यह भी कहा कि सुनील नाइक ने पहले भी कानूनी उपायों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई थी। उल्लेखनीय है कि IPS अधिकारी सुनील नाइक YSRCP सरकार के दौरान CID आंध्र प्रदेश में कार्यरत रहे हैं। आंध्र प्रदेश में गठबंधन सरकार बनने के बाद, वह बिहार लौट आए थे।