बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की नई प्रक्रिया
बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब नागरिकों को 30 दिनों का समय मिलेगा अपने नाम को जोड़ने, हटाने या संशोधन करने के लिए। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। विशेष अभियान के तहत बीएलओ घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। जानें इस प्रक्रिया के मुख्य बिंदु और आवेदन कैसे करें।
Jul 24, 2025, 15:15 IST
बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की नई सुविधा
बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य के नागरिकों को वोटर लिस्ट में अपने नाम को जोड़ने, हटाने या संशोधन करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाएगा। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए उठाया गया है।पहले, नामांकन की प्रक्रिया सीमित समय में होती थी, जिससे कई योग्य मतदाता अपने नाम नहीं जुड़वा पाते थे और मतदान से वंचित रह जाते थे। अब आयोग की नई व्यवस्था के तहत राज्यभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे।
मुख्य बिंदु:
यह अभियान 1 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा।
नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन और ट्रांसफर के लिए फार्म भरे जा सकते हैं।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं।
चुनाव आयोग का उद्देश्य:
चुनाव आयोग का मानना है कि हर योग्य नागरिक को मतदाता सूची में स्थान मिलना चाहिए। यह पहल युवाओं, महिलाओं और प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखते हुए की गई है, जो अक्सर नाम जुड़वाने से चूक जाते हैं।
कैसे करें आवेदन:
मतदाता अपने नजदीकी बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या www.nvsp.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।