बिहार विधानसभा चुनाव 2025: प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 40 लाख निर्धारित
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खर्च की नई सीमा
Bihar Vidhansabha Elections 2025: विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा अब 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बैंक अधिकारियों और मुद्रक संचालकों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्याशियों के लिए समय पर खाता खोलें और लेन-देन की निगरानी करें। इसके अलावा, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि प्रत्याशियों को चेक बुक और पास बुक समय पर उपलब्ध कराई जाए। विशेष रूप से, एक दिन में 10,000 रुपये से अधिक की निकासी और जमा पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
बैंक अधिकारियों को दिए गए निर्देश
समाहरणालय में आयोजित प्रशिक्षण सत्र के दौरान, चुनाव में संभावित भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये निर्देश दिए गए। बैंक अधिकारियों को बताया गया कि चुनावी खर्च के लिए अलग खाता खोलना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, किसी भी संदिग्ध खाते की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
इसी प्रकार, प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों द्वारा छपवाई गई सभी सामग्री पर डिक्लेरेशन फॉर्म, प्रेस का नाम, स्थान और प्रोप्राइटर का नाम अंकित करें। भ्रामक या अवैध सामग्री के मुद्रण पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि इन नियमों का उल्लंघन किया गया, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के उपाय चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक माने जा रहे हैं.