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बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण और युवा आयोग की स्थापना को दी मंजूरी

बिहार सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का निर्णय लिया है, जो केवल राज्य की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में युवा आयोग के गठन की भी घोषणा की है। इस बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक सहायता का प्रस्ताव शामिल है। जानें इस बैठक के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में।
 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक


पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक लगभग एक घंटे तक चली। इस बैठक में 43 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि बिहार की सभी सरकारी सेवाओं में हर स्तर पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि अन्य राज्यों की महिलाएं इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगी।


बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें बिहार में युवा आयोग का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा स्वयं की। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति दी है।


समाज कल्याण विभाग से संबंधित एक प्रस्ताव के अनुसार, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य के पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। बिहार सरकार ने यह भी बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले दिव्यांगजनों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 और 1,00,000 रुपये की राशि देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है।