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बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में मिली राहत

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा। इस फैसले के बाद बृजभूषण ने कहा कि जो भी होगा, वह कोर्ट के माध्यम से ही होगा। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और ताजा अपडेट।
 

दिल्ली कोर्ट का फैसला


नई दिल्ली: रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह को सोमवार को एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों में उन्हें बरी कर दिया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को कानूनी मानकों के अनुसार साबित करने में असफल रहा, जिसके चलते सबूतों की कमी के कारण सिंह को बरी किया गया। बृजभूषण ने कहा कि जो भी होगा, वह कोर्ट के माध्यम से ही होगा।


महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया। https://t.co/N1TZ1RIWUL

— News Media (@AHindinews) August 3, 2026



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