बेंगलुरु के एम्पायर रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा का गंभीर आरोप
खाद्य सुरक्षा विवाद में एम्पायर रेस्टोरेंट का नाम
बेंगलुरु की मशहूर रेस्टोरेंट चेन एम्पायर एक गंभीर खाद्य सुरक्षा विवाद में फंस गई है। गांधीनगर स्थित आनंद राव सर्कल शाखा से लिए गए चिकन कबाब के नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला में जांच के दौरान मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाए गए हैं। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आई है।
नियमित निरीक्षण में मिली खामियां
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंबरीश गौड़ा ने 27 जून को रेस्टोरेंट का नियमित निरीक्षण किया, जिसमें 500 ग्राम के चार पैकेट, कुल 2 किलोग्राम चिकन कबाब के नमूने लिए गए थे। इन नमूनों की जांच बेंगलुरु के जन स्वास्थ्य संस्थान में की गई।
FSSAI की रिपोर्ट में असफलता
11 जुलाई को जारी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि एम्पायर के चिकन कबाब एफएसएसएआई के खाद्य उत्पाद मानक एवं योजक विनियम, 2011 के अनुरूप नहीं हैं। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत इन कबाबों को उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया।
रेस्टोरेंट को नोटिस जारी
रिपोर्ट के प्रकाश में आने के बाद, बीबीएमपी के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (उत्तर) ने रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किया है, जिसमें 30 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट को मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (CFTRI) में पुनः जांच कराने का विकल्प भी दिया गया है।
एम्पायर ग्रुप के CEO की प्रतिक्रिया
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एम्पायर ग्रुप के सीईओ शाकिर ने कहा कि, "हमें FSSAI से नोटिस मिला है। हम अभी विवरण साझा नहीं कर सकते, लेकिन हमने खाद्य रंगों का उपयोग बंद कर दिया है। हमारी प्राथमिकता हमेशा गुणवत्ता बनाए रखना है।" खाद्य सुरक्षा मानकों के इस खुलासे के बाद रेस्टोरेंट चेन पर कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।