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बेंगलुरु में ईद-ए-मिलाद पर शराब बिक्री पर रोक

बेंगलुरु में ईद-ए-मिलाद के अवसर पर पुलिस ने शराब बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम त्योहार के दौरान शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है। जुलूस के दौरान संभावित अशांति को रोकने के लिए कई क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू होगा। जानें किन इलाकों में यह आदेश प्रभावी रहेगा और क्या कहा गया है आधिकारिक आदेश में।
 

ईद-ए-मिलाद 2025 के लिए पुलिस का निर्णय

Eid-e-Milad 2025: बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर सीमंथ कुमार सिंह ने ईद-ए-मिलाद के अवसर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शुक्रवार शाम 5 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक कई क्षेत्रों में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यह कदम त्योहार के दौरान शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है। 


कमिश्नर ने बताया कि 5 सितंबर को ईद-ए-मिलाद के अवसर पर कोठनूर और संपिगेहल्लि थाना क्षेत्र से एक बड़ा जुलूस निकलेगा, जो थानिसांद्रा मेन रोड, नागवारा मेन रोड, अरेबिक कॉलेज रोड, श्यामपुर रोड, टैनरी रोड, हेन्स रोड, एचकेपी रोड, थम्मैया रोड, जयहल रोड और नंदीदुर्गा रोड से गुजरेगा। इस जुलूस में लगभग 50 से 60 हजार लोग शामिल होने की उम्मीद है। 


पुलिस को चिंता है कि जुलूस के बाद रात भर भीड़ बनी रह सकती है और इस दौरान कुछ असामाजिक तत्व शराब पीकर अशांति फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी कारण प्रशासन ने शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। 


प्रतिबंध के प्रभाव वाले क्षेत्र

किन इलाकों में रहेगा असर? 


कमिश्नर ने बताया कि यह प्रतिबंध हेन्नू, आरएम नगर, गोविंदपुरा, केजी हॉल्ली, डीजे हॉल्ली, पुलकेशीनगर, भारतीनगर, कमर्शियल स्ट्रीट और शिवाजीनगर ईस्ट डिविजन तथा जेसी नगर और आरटी नगर नॉर्थ डिविजन के थानों की सीमा में लागू रहेगा। 


आधिकारिक आदेश में क्या कहा गया?


जारी आदेश के अनुसार, 5 सितंबर सुबह 6 बजे से 6 सितंबर सुबह 6 बजे तक इन सभी क्षेत्रों में बार, रेस्टोरेंट, वाइन शॉप, पब और एमएसआइएल शॉप्स पूरी तरह बंद रहेंगे। केवल होटल और रेस्टोरेंट में खाना परोसने की अनुमति होगी, लेकिन शराब परोसने या बेचने की सख्त मनाही रहेगी।