बेंगलुरु में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को मिली आजीवन कारावास की सजा
सजा का ऐलान
बेंगलुरु। दुष्कर्म और अश्लील वीडियो के मामले में बेंगलुरु की एमपी/एमएलए विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व जेडी (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें मृत्यु तक कारावास के साथ-साथ 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत का निर्णय
न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने यह फैसला सुनाया। प्रज्वल रेवन्ना को बार-बार दुष्कर्म के लिए आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) के तहत आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है। इसके अलावा, आईपीसी की धारा 376 (2) (के) के तहत एक महिला पर नियंत्रण रखने और उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए भी उम्रकैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
पीड़िता को मुआवजा
अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि में से 7 लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएं। सजा सुनाए जाने के समय प्रज्वल रेवन्ना अदालत के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे।
अभियोजकों का तर्क
विशेष लोक अभियोजकों ने अदालत से प्रज्वल रेवन्ना को अधिकतम सजा देने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि इससे समाज को एक कड़ा संदेश मिलेगा और अन्य अपराधियों को रोकने में मदद मिलेगी।
प्रज्वल का बयान
सजा सुनाए जाने से पहले प्रज्वल भावुक हो गए और अदालत में रो पड़े। उन्होंने सवाल उठाया कि यह मामला चुनाव के दौरान ही क्यों सामने आया और कहा कि जब वह सांसद थे, तब कोई शिकायत नहीं की गई थी।
शैक्षणिक योग्यता
जब न्यायाधीश ने उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा, तो प्रज्वल ने बताया कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्होंने कहा कि वह एक मेधावी छात्र हैं और उनकी एकमात्र गलती यह है कि वह राजनीति में जल्दी आगे बढ़ गए।
मामले का विवरण
यह मामला के.आर. नगर की एक घरेलू सहायिका द्वारा प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज की गई बलात्कार की शिकायत से संबंधित है। अदालत ने इस मामले से जुड़े 26 साक्ष्यों की समीक्षा की है। प्रज्वल रेवन्ना पर इसी तरह के तीन अन्य मामले भी दर्ज हैं।
वीडियो का प्रभाव
लोकसभा चुनाव के दौरान प्रज्वल रेवन्ना के महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हुए वीडियो सामने आए थे। मतदान के बाद, वह देश छोड़कर भाग गए और 31 मई, 2024 को बेंगलुरु लौटने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
परिवार की अपील
पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और उनके चाचा, केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी की सार्वजनिक अपील के बाद प्रज्वल की वापसी हुई। वह 14 महीने से बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद हैं और उनकी कई जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।
वीडियो में दिखाया गया उत्पीड़न
इस मामले से जुड़े एक वीडियो ने व्यापक आक्रोश पैदा किया है, जिसमें पीड़िता पर यौन उत्पीड़न दिखाया गया है। वीडियो में महिला प्रज्वल से छोड़ देने की विनती करती हुई दिखाई दे रही है।