बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस के सभी आरोपियों को बरी किया
जुलाई 2006 में हुए मुंबई सीरियल लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश ने 24 जुलाई को सुनवाई का आश्वासन दिया है। बरी किए गए आरोपियों को अमरावती जेल से रिहा कर दिया गया है। जानें इस मामले में आगे क्या हो सकता है।
Jul 22, 2025, 13:30 IST
मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस का नया मोड़
मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 2006 अपडेट: जुलाई 2006 में हुए मुंबई के सीरियल लोकल ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस निर्णय के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया है। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई से मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस याचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। दूसरी ओर, जिन आरोपियों को बरी किया गया है, उन्हें अमरावती जेल से रिहा कर दिया गया है। इनमें तनवीर अहमद, मोहम्मद इब्राहिम अंसारी, महाद मजीद, महाद शफी, सोयल मोहम्मद शेख, जमीर अहमद लतीफुर और रहमान शेख शामिल हैं।
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