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भवानीपुर चुनाव: हाईकोर्ट में सुनवाई, ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा के आदेश

भवानीपुर चुनाव परिणामों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अदालत ने ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा के आदेश दिए हैं। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई है और उन्होंने अपनी हार को चुनौती दी है। जानें इस मामले में अदालत ने क्या निर्णय लिया और आगे की प्रक्रिया क्या होगी।
 

साक्ष्यों की सुरक्षा का आदेश


कोलकाता में भवानीपुर चुनाव परिणामों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ममता के वकील कल्याण बनर्जी ने अदालत से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द आदेश जारी किया जाए, अन्यथा सबूतों के नष्ट होने का खतरा है। न्यायमूर्ति गौरांग कांत ने ईवीएम, वीवीपैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया।


सीसीटीवी फुटेज की सुरक्षा

जस्टिस गौरांग कांत ने शेखावाटी मेमोरियल स्कूल में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी संरक्षित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ, तो इन साक्ष्यों की जांच की जाएगी। अदालत की अनुमति के बिना इन साक्ष्यों को न तो मिटाया जाएगा, न बदला जाएगा, और न ही इनमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाएगी।


ममता बनर्जी की हार

अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को शामिल करने का आदेश दिया है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी, उनके सलाहकार सुभ्रत गुप्ता और सुनील अग्रवाल शामिल हैं। भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराया था।


ममता के आरोप

ममता बनर्जी ने 16 जून को भवानीपुर सीट के चुनाव परिणाम को चुनौती दी थी। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव की वैधता की जांच की मांग की। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में धांधली हुई है।


उन्होंने कहा कि 12 राउंड की मतगणना के बाद उनके चुनाव एजेंट और उन्हें पीटा गया और बाहर कर दिया गया। ममता भवानीपुर सीट से तीन बार विधायक रह चुकी हैं और चुनाव के दौरान गड़बड़ी और मारपीट के आरोप लगाए थे।