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भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 111 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की

भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 111 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें अभिनेत्री रूपा गांगुली का नाम भी शामिल है। इसके अलावा, असम विधानसभा चुनाव के लिए भी उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा की घोषणा की है। जानें और क्या खास है इस चुनाव में।
 

रूपा गांगुली को मिला टिकट


पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, जिसमें 111 नाम शामिल हैं। इस सूची में प्रसिद्ध अभिनेत्री रूपा गांगुली को भी टिकट दिया गया है। इससे पहले, पार्टी ने सोमवार को 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इसी दिन असम विधानसभा चुनाव के लिए भी भाजपा ने अपने पहले उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा सहित 88 नाम शामिल हैं।


मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा की परंपरागत सीट

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा अपनी पारंपरिक सीट जालुकबारी से चुनाव लड़ेंगे, जहां वे सातवीं बार अपनी किस्‍मत आजमाएंगे। इसके अलावा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा को भी टिकट दिया गया है। भाजपा ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए सांसद प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर से उम्मीदवार बनाया है। प्रद्युत के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके बेटे प्रतीक बोरदोलोई ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है।


वाम मोर्चे ने भी जारी की उम्मीदवारों की सूची

बंगाल में वाम मोर्चे ने 32 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की


वाम मोर्चे ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 294 सीटों के लिए 32 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। पहली सूची में 192 नाम शामिल थे, जो दो दिन पहले जारी की गई थी। दूसरी सूची में पासांग शेरपा, बसुदेव बर्मन और अनवरुल हक जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।


बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा

85 साल से अधिक उम्र के वोटर्स पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे


भारत निर्वाचन आयोग आगामी विधानसभा चुनावों में 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं को पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) से वोट देने की सुविधा प्रदान करेगा। ऐसे मतदाता फॉर्म 12 डी भरकर और चुनाव अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर अपने मतदान अधिकारी के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कर सकते हैं। मतदान दल संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा तैयार की गई अनुसूची के अनुसार उनके घरों से वोट एकत्र करेगा।