भारत में नया जीएसटी ढांचा: क्या होगा सस्ता और क्या महंगा?
जीएसटी का नया ढांचा
जीएसटी का नया ढांचा: 22 सितंबर 2025 से देश में नया जीएसटी लागू होने जा रहा है, जो नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होगा। जीएसटी काउंसिल ने कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब अधिकांश वस्तुएं केवल दो मुख्य स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत में वर्गीकृत की जाएंगी, जबकि लक्जरी सामान और सिगरेट-शराब जैसे 'सिन गुड्स' पर 40 प्रतिशत का नया स्लैब लागू किया गया है।
इस बदलाव से रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी, जबकि महंगी और शौक की चीजें महंगी हो जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और उच्च उपभोग वाली विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना है।
क्या होगा सस्ता?
जीएसटी दरों में कमी का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। कंपनियां पहले से ही अपने उत्पादों की कीमतें घटाने लगी हैं।
होम अप्लायंसेज: एयर कंडीशनर की कीमत में अधिकतम ₹4,500 और डिशवॉशर में ₹8,000 तक की कमी आएगी। वोल्टास, गॉदरेज, डाइकिन, पैनासोनिक और हायर जैसी कंपनियों ने नई कीमतें जारी की हैं।
डेयरी उत्पाद (अमूल): बटर (100 ग्राम) की कीमत ₹62 से घटकर ₹58, घी (1 लीटर) ₹610 से ₹40 सस्ता, चीज़ ब्लॉक (1 किलो) ₹545 से ₹30 सस्ता और फ्रोजन पनीर (200 ग्राम) ₹99 से घटकर ₹95 हो गया है। 700 से अधिक खाद्य पदार्थ जैसे दूध, चॉकलेट, आइसक्रीम और बेकरी आइटम भी सस्ते होंगे।
पैकेज्ड पानी: रेलवे का रेल नीर (1 लीटर) ₹15 से घटकर ₹14 और 500ml बोतल ₹10 से घटकर ₹9 मिलेगी। नई दरें स्टेशनों और ट्रेनों में लागू होंगी। निजी ब्रांड्स भी दाम घटा सकते हैं।
कारें: मारुति और जीप जैसी कई कंपनियां एंट्री-लेवल और मिड-रेंज कारों की कीमतें घटा रही हैं। इन गाड़ियों में सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलेगी।
क्या होगा महंगा?
नई 40 प्रतिशत जीएसटी दर लागू होने से लक्जरी और सिन गुड्स महंगे हो जाएंगे।
ड्रिंक्स और बेवरेजेस: एरेटेड वॉटर, कार्बोनेटेड और कैफिनेटेड ड्रिंक्स, फ्लेवर वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
लक्जरी वाहन: 1,200cc से ऊपर के इंजन वाली कारें, 4,000mm से लंबी गाड़ियां, प्रीमियम SUV और सेडान, 350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें महंगी होंगी।
लक्जरी परिवहन (निजी उपयोग के लिए): यॉट, प्राइवेट जेट और रेसिंग कार पर भी 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा। हालांकि, यदि ये व्यावसायिक उपयोग में हैं, तो टैक्स नहीं लगेगा।
तंबाकू और पान मसाला पर असर
सरकार ने तंबाकू, पान मसाला, गुटखा और बीड़ी पर अभी नया 40 प्रतिशत टैक्स नहीं लगाया है। इन पर पहले से जीएसटी के ऊपर मुआवजा उपकर लगाया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन पर 40 प्रतिशत टैक्स तभी लागू होगा जब कोविड-19 के दौरान राज्यों को जीएसटी मुआवजे के लिए लिए गए कर्ज की अदायगी पूरी हो जाएगी।