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भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया है। यह निर्णय पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेना चाहते हैं। पहले यह तिथि 2014 थी, लेकिन अब इसमें दस साल की वृद्धि की गई है। जानें इस निर्णय के पीछे का कारण और इसके प्रभाव।
 

नागरिकता संशोधन अधिनियम में बदलाव

गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम नागरिक 31 दिसंबर 2024 तक भारत में आकर आवेदन कर सकते हैं। पहले यह तिथि 31 दिसंबर 2014 थी, जिससे अब सीधे दस साल की वृद्धि की गई है।


यह निर्णय इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के अंतर्गत लिया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वे लोग, जो धार्मिक उत्पीड़न या उसके डर से भारत आए हैं और 31 दिसंबर 2024 तक देश में प्रवेश करते हैं, उन्हें पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।


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