भारत में विदेशी नागरिकों के लिए नए आव्रजन नियम लागू
नए आव्रजन नियमों की घोषणा
दिल्ली: केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियम 2025 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन परिवर्तनों के अनुसार, 180 दिनों या उससे कम समय के वीजा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को अब वीजा अवधि समाप्त होने से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, यदि वे भारत में अधिक समय तक रहना चाहते हैं। नियमों का उल्लंघन करने, जाली दस्तावेजों का उपयोग करने या अवैध प्रवेश करने पर 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
नया नियम पहले के नियम को प्रतिस्थापित करेगा, जिसमें भारत में आगमन के 180 दिनों की समाप्ति के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक था। आव्रजन एवं विदेशी नियम, 2025 के नियम 12, उप-नियम (1) में, तीसरे पैरा में 'भारत में उसके आगमन के एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति के चौदह दिनों के भीतर' के स्थान पर 'उक्त एक सौ अस्सी दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय' शब्द जोड़े जाएंगे.
अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि निर्धारित अवधि के बाद विलंबित पंजीकरण केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाएगा। ये संशोधन आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम, 2025 की धारा 30 के अंतर्गत लागू किए गए हैं और प्रकाशन के तुरंत बाद प्रभावी हो गए हैं.
इन परिवर्तनों से उन मामलों में भी राहत मिलेगी, जहां अलग-अलग राष्ट्रीयता वाले माता-पिता से जन्मे बच्चे शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार, पंजीकरण की आवश्यकता उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहता है.
हालांकि, यदि ऐसा बच्चा भारत में रहते हुए बाद में किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो माता-पिता को 30 दिनों के भीतर पंजीकरण अधिकारी को सूचित करना होगा। अधिसूचना में नियमों के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधानों को भी संशोधित किया गया है.
एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन नागरिक अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों के खिलाफ अपील से संबंधित है। ऐसे निर्देशों से प्रभावित मालिक या संरक्षक अब 30 दिनों के भीतर एक निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आव्रजन ब्यूरो के आयुक्त के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपील दायर कर सकते हैं। आयुक्त को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करना होगा और अपील प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर उनका निपटारा करने का प्रयास करना होगा.