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भारत में सांसद और विधायक चुनाव की उम्र सीमा घटाने की संभावना

भारत में सांसद और विधायक चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र सीमा को 25 से घटाकर 21 वर्ष करने पर विचार चल रहा है। संसद की स्थायी समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिससे युवा राजनीति में जल्दी प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि, चुनाव आयोग इस बदलाव के खिलाफ है, यह कहते हुए कि युवा इस उम्र में महत्वपूर्ण पदों को संभालने के लिए परिपक्व नहीं होते। जानें इस प्रस्ताव के संभावित प्रभाव और पिछले प्रयासों के बारे में।
 

भारत में चुनावी उम्र सीमा में बदलाव की चर्चा

भारत में सांसद और विधायक बनने के लिए वर्तमान में न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। यदि यह सीमा घटकर 21 वर्ष हो जाती है, तो इससे कई युवा राजनीति में जल्दी प्रवेश कर सकेंगे। सरकार इस दिशा में कदम उठाने पर विचार कर रही है। संसद की स्थायी समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंप दी है। इस निर्णय की घोषणा जल्द ही हो सकती है, हालांकि चुनाव आयोग इस बदलाव के खिलाफ है। वर्तमान में पंचायत और स्थानीय चुनावों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है।


उम्र घटाने की संभावना

समिति द्वारा 25 से 21 वर्ष तक उम्र घटाने के प्रस्ताव पर सहमति बनने की संभावना है। समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद बृजलाल हैं, और लोकसभा तथा राज्यसभा में बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत है। सरकार इस बिल को कानून में बदलने के लिए अधिसूचना जारी कर सकती है। इस रिपोर्ट के आधार पर, सांसद और विधायक बनने की उम्र कम होने की संभावना बढ़ गई है।


संसदीय समिति की रिपोर्ट का सार

समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि युवा पीढ़ी को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से परिचित कराने और अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए उम्र घटाने का सुझाव दिया गया है। समिति ने इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की सिफारिश की है।


युवाओं को मिलेगा लाभ

भारत में लगभग एक अरब मतदाता हैं, जिनमें से 20 से 29 वर्ष के बीच 19 करोड़ 74 लाख वोटर हैं। 21 से 25 वर्ष के बीच के मतदाता लगभग 8 करोड़ हैं। यदि उम्र घटती है, तो ये युवा राजनीति में भाग ले सकेंगे।


चुनाव आयोग की आपत्ति

चुनाव आयोग ने इस रिपोर्ट पर असहमति जताई है। आयोग का कहना है कि 18 वर्ष की उम्र में वोट देने वाले युवा सांसद या विधायक जैसे महत्वपूर्ण पदों को संभालने के लिए पर्याप्त परिपक्वता नहीं रखते।


पिछले प्रयास

2023 में भी उम्र घटाने के लिए प्रयास किए गए थे। अगस्त में स्थायी समिति ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए न्यूनतम उम्र को 25 से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी।