भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल भुगतान के लिए नए नियमों की घोषणा
डिजिटल भुगतान के लिए नए नियम
डिजिटल भुगतान के नए नियम: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल लेनदेन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार, अब SMS OTP के साथ-साथ अन्य दो-फैक्टर ऑथेंटिकेशन विकल्प भी उपलब्ध होंगे। इनका उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को और अधिक सुरक्षित बनाना है। ये नियम 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे। RBI ने "डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म दिशा-निर्देश, 2025" जारी किए हैं।
दो-फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर जोर
भारत उन देशों में से एक है जो दो-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को प्राथमिकता देते हैं। पहले, वित्तीय संस्थान मुख्य रूप से SMS अलर्ट पर निर्भर थे। नए नियमों के अनुसार, प्रत्येक लेनदेन के लिए कम से कम एक ऑथेंटिकेशन फैक्टर अद्वितीय और नया होना चाहिए। भुगतान प्रणाली को भी मजबूत बनाना आवश्यक है ताकि एक फैक्टर में समस्या होने पर दूसरे फैक्टर की विश्वसनीयता प्रभावित न हो।
ग्राहकों को मुआवज़ा देने की आवश्यकता
RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इन निर्देशों का पालन न करने से कोई वित्तीय नुकसान होता है, तो जारीकर्ता को ग्राहक को पूरा मुआवज़ा देना होगा। इसके अलावा, कार्ड जारी करने वालों को 1 अक्टूबर, 2026 से विदेशी एक्वायरर द्वारा शुरू किए गए नॉन-रिकरिंग, क्रॉस-बॉर्डर कार्ड-नॉट-प्रेज़ेंट (CNP) लेनदेन के लिए एक वैलिडेशन मैकेनिज्म लागू करना होगा।