भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन नियमों में किया बड़ा बदलाव
भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब यदि कोई यात्री ट्रेन छूटने से आठ घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा, 8 से 24 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 50 प्रतिशत राशि काटी जाएगी। नए नियमों के तहत, यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा भी मिलेगी। जानें और क्या बदलाव हुए हैं और कैसे ये नियम यात्रियों को प्रभावित करेंगे।
Mar 24, 2026, 15:24 IST
टिकट कैंसिलेशन के नए नियम
भारतीय रेलवे: रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब यदि कोई यात्री ट्रेन के रवाना होने से आठ घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यदि आप अपनी यात्रा के 8 घंटे पहले कंफर्म्ड टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई यात्री गाड़ी छूटने से 24 से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसके 25 प्रतिशत पैसे काट लिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार रेलवे की सेवाओं में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाने की योजना बना रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टिकट कैंसिलेशन के नियम हैं।कैंसिलेशन पर कटौती की नई दरें
यदि आप ट्रेन के रवाना होने से 8 से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करते हैं, तो 50 प्रतिशत राशि काट ली जाएगी। पहले यह कटौती 4 से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर होती थी।
टिकट बुकिंग सिस्टम में सुधार
इसके अलावा, टिकट बुकिंग प्रणाली में भी सुधार किए जा रहे हैं। अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपने बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकेंगे, जिससे उन्हें अधिक सुविधा मिलेगी। तत्काल टिकट बुकिंग में आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन लागू किया गया है, ताकि फर्जी बुकिंग और दुरुपयोग को रोका जा सके। रेलवे ने ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए एंटी-बॉट सिस्टम भी लागू किया है, जिसके चलते लगभग 3 करोड़ संदिग्ध या निष्क्रिय यूजर आईडी को बंद कर दिया गया है।