मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए चुनाव आयोग के नए निर्देश
चुनाव आयोग के नए दिशा-निर्देश
कोलकाता: चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन गणना प्रपत्र जमा करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग की अधिसूचना के अनुसार, किसी भी मतदाता का ऑनलाइन गणना प्रपत्र तभी स्वीकार किया जाएगा जब उसका वोटर आईडी कार्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लिंक किया गया हो।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि लिंकिंग नहीं की गई है, तो ऑनलाइन प्रपत्र जमा नहीं होगा। प्रपत्र जमा करने के लिए सबसे पहले पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा। इस OTP के माध्यम से मतदाता आयोग की वेबसाइट पर लॉगइन कर अपना प्रपत्र जमा कर सकेंगे। यह प्रक्रिया पिछले शुक्रवार से शुरू हो चुकी है।
इसके साथ ही, चुनाव आयोग ने उन बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की घोषणा की है, जिन्होंने घर-घर जाकर प्रपत्र वितरित नहीं किए। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि जिन BLO ने समय पर प्रपत्र वितरित नहीं किए, उन्हें ‘कारण बताओ’ नोटिस भेजा जाएगा। यह कदम विशेष रूप से उन मामलों के लिए उठाया गया है, जहां बंगाल में प्रपत्र सड़क किनारे, तृणमूल पार्टी कार्यालयों या नेताओं के घरों से वितरित किए जाने की शिकायतें आई थीं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम मतदाता सूची के सत्यापन और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आयोग की इस नई व्यवस्था से मतदाता और अधिकारियों दोनों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ेगी।