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मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: बकरीद पर गाय और बछड़े की हत्या पर रोक

मद्रास हाई कोर्ट ने बकरीद के अवसर पर गाय और बछड़े की हत्या पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह निर्णय तमिलनाडु में लागू होगा, जिसमें अदालत ने स्पष्ट किया है कि बकरीद के लिए गाय की कुर्बानी आवश्यक नहीं है। जानें इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में और इसके प्रभावों के बारे में।
 

मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय


नई दिल्ली: बकरीद के अवसर पर कुर्बानी को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अदालत ने तमिलनाडु में गाय और बछड़े की हत्या पर प्रभावी रोक लगाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी अन्य दिन गाय या बछड़े की हत्या न की जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि बकरीद के लिए गाय की कुर्बानी आवश्यक नहीं है।