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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक का चुनाव शून्य घोषित किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। यह निर्णय पूर्व मंत्री रामनिवास रावत द्वारा दायर याचिका के आधार पर लिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मल्होत्रा ने अपने चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई थी। अदालत ने निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी को सही ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और इसके राजनीतिक प्रभावों के बारे में।
 

ग्वालियर में चुनावी विवाद का नया मोड़


ग्वालियर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया है। यह निर्णय पूर्व मंत्री रामनिवास रावत द्वारा दायर याचिका के आधार पर लिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुकेश मल्होत्रा ने अपने चुनावी हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छुपाई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी और तथ्यों को छिपाने के आरोपों को सही ठहराया।


रामनिवास रावत ने याचिका में कहा था कि मुकेश मल्होत्रा ने उपचुनाव के दौरान नामांकन में अपने खिलाफ दर्ज 6 आपराधिक मामलों में से केवल 2 का ही उल्लेख किया। इस पर अदालत ने ग्वालियर बेंच के जस्टिस जीएस अहलूवालिया के नेतृत्व में आदेश दिया कि मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित किया जाए। इसके परिणामस्वरूप, भाजपा के उम्मीदवार रामनिवास रावत को विजयपुर से विधायक घोषित किया गया है।