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महाकुंभ के कूड़े के निस्तारण में लापरवाही पर NGT का संज्ञान

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने महाकुंभ के दौरान कूड़े के निस्तारण में लापरवाही के मामले में NGT के समक्ष उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि बसवार कूड़ा निष्पादन केंद्र पर कूड़े का सही तरीके से निस्तारण नहीं हुआ है। NGT ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और बोर्ड को जांच का निर्देश दिया है।
 

महाकुंभ के दौरान कूड़े के निस्तारण में लापरवाही


लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने महाकुंभ के दौरान उत्पन्न कूड़े के निस्तारण में लापरवाही के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के समक्ष उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।


अमिताभ ठाकुर ने अपनी याचिका में उल्लेख किया कि महाकुंभ क्षेत्र से निकाला गया कूड़ा प्रयागराज से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण स्थित बसवार कूड़ा निष्पादन केंद्र पर भेजा गया है, लेकिन वहां कूड़े का सही तरीके से निस्तारण नहीं किया गया है और यह बिखरा हुआ है।


एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल की बेंच ने कहा कि याचिका दायर करने का उद्देश्य इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई के लिए ट्रिब्यूनल का ध्यान आकर्षित करना था।


ट्रिब्यूनल ने कहा कि याचिका में पर्याप्त तथ्य नहीं हैं, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वकील ने आश्वासन दिया कि बोर्ड इस मामले की जांच करेगा और यदि आरोप सही पाए गए, तो उचित कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद ट्रिब्यूनल ने याचिका को निस्तारित कर दिया।