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महाराष्ट्र FDA ने सिप्ला के पुणे वेयरहाउस का दवा लाइसेंस रद्द किया

महाराष्ट्र FDA ने सिप्ला के पुणे स्थित गोदाम का दवा बिक्री और वितरण लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई दवाओं की पैकेजिंग और भंडारण में कमियों के कारण की गई। जून में हुए निरीक्षण में रिएक्टिन प्लस टैबलेट्स से जुड़ी कई कमियां सामने आई थीं। सिप्ला ने इस आदेश को चुनौती दी है और कहा है कि मामला न्यायिक प्रक्रिया में है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और सिप्ला की प्रतिक्रिया।
 

महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई


महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड के पुणे में स्थित एक गोदाम का दवा बिक्री और वितरण लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह निर्णय दवाओं की पैकेजिंग, भंडारण, रिकॉर्ड प्रबंधन और बाजार से दवा वापस लेने की प्रक्रिया में कमियों के कारण लिया गया है। यह आदेश 27 अगस्त 2026 से लागू हुआ है और यह पुणे के वडकी क्षेत्र में सिप्ला के कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग (C&F) गोदाम से संबंधित है।


जून में निरीक्षण के दौरान कमियां पाई गईं

FDA के अधिकारियों ने जून 2026 में वडकी स्थित सिप्ला के गोदाम का निरीक्षण किया था, जिसमें रिएक्टिन प्लस टैबलेट्स से संबंधित कुछ कमियां उजागर हुईं। यह दवा अनुसूची एच के तहत आती है और इसके पैकेजिंग पर 'एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक' जैसे दावे पाए गए। FDA ने इसे नियमों के खिलाफ माना और इस दवा का लगभग 11.19 लाख रुपये का स्टॉक जब्त कर लिया। इसके बाद कंपनी को दवा को बाजार से वापस लेने का निर्देश दिया गया।


रिकॉल प्रक्रिया में भी कमियां

FDA ने बताया कि रिकॉल के निर्देश के बाद की गई जांच में और भी कमियां सामने आईं। नियामक ने पाया कि बाजार से दवा वापस लेने की प्रक्रिया का पालन ठीक से नहीं किया गया। इसके अलावा, दवाओं के स्टॉक और रिकॉर्ड में भी विसंगतियां पाई गईं। अधिकारियों ने बिक्री और वितरण से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की।


गोदाम की भंडारण व्यवस्था पर सवाल

निरीक्षण के दौरान गोदाम की भंडारण व्यवस्था पर भी सवाल उठे। FDA के अनुसार, कुछ दवाएं सीधे फर्श पर रखी हुई मिलीं। इसके अलावा, स्टॉक रिकॉर्ड और दवाओं के प्रबंधन में भी कमियां पाई गईं। इन कमियों के आधार पर FDA ने सिप्ला के गोदाम का दवा बिक्री और वितरण लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया।


सिप्ला ने कार्रवाई को चुनौती दी

सिप्ला ने FDA के आदेश को चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और वह कानूनी रूप से अपना पक्ष रख रही है। सिप्ला ने यह भी स्पष्ट किया है कि FDA के आदेश में उसके उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता या प्रभावशीलता पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है।


सिप्ला के पूरे कारोबार पर नहीं हुई कार्रवाई

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि FDA की कार्रवाई केवल पुणे के C&F गोदाम के दवा बिक्री और वितरण लाइसेंस से संबंधित है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिप्ला के सभी उत्पादों के लाइसेंस या पूरे कारोबार को बंद कर दिया गया है। वर्तमान में FDA का आदेश प्रभावी है और सिप्ला ने इसे कानूनी रूप से चुनौती दी है।